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अटल बिहारी वाजपेई पावरलूम बुनकर विद्युत फ्लैट रेट योजना’ 1 अप्रैल 2023 से लागू

प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग मंत्री राकेश सचान ने विधानसभा के बजट सत्र 2026-27 में नियम 56 के अंतर्गत उठाए गए प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि सरकार बुनकरों के हितों के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2006 में ऊर्जा विभाग द्वारा फ्लैट रेट विद्युत आपूर्ति योजना प्रारंभ की गई थी, जिसे बाद में बकायेदारी बढ़ने पर हथकरघा विभाग को हस्तांतरित किया गया। मंत्री सचान ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार बुनकर प्रतिनिधियों एवं जनप्रतिनिधियों से व्यापक चर्चा के बाद 1 अप्रैल 2023 से “अटल बिहारी वाजपेई पावरलूम बुनकर विद्युत फ्लैट रेट योजना” लागू की गई। इस योजना के अंतर्गत 5 किलोवाट तक के कनेक्शनों के लिए नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रियायती दरें निर्धारित की गईं। साथ ही बुनाई कार्य में प्रयुक्त सहायक उपकरण बॉबिन, वार्पिंग, डबलिंग, बाइंडर मशीन तथा पंखा आदि को भी 5 किलोवाट सीमा में शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 99,229 पावरलूम कनेक्शनों को योजना का लाभ दिया जा रहा है, जिनमें 92,869 कनेक्शन 5 किलोवाट श्रेणी के हैं। पूर्व में इस योजना हेतु 250 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान था, जिसे बढ़ाकर लगभग 400 करोड़ रुपये किया गया है। साथ ही 31 मार्च 2023 तक की बकाया विद्युत देनदारियों के भुगतान की जिम्मेदारी सरकार ने ली है। बजट 2026-27 में लगभग 4,423 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है ताकि हथकरघा विभाग पर लंबित लगभग 4,000 करोड़ रुपये की देनदारी का निस्तारण किया जा सके। मंत्री सचान ने कहा कि उन्होंने स्वयं वाराणसी, गोरखपुर, अंबेडकरनगर और मेरठ मंडलों में जाकर बुनकरों से संवाद किया तथा उनकी समस्याओं का निराकरण कराया। उन्होंने कहा कि सरकार बुनकर समाज की कला और आजीविका की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित है तथा आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त बजट उपलब्ध कराने में भी कोई कमी नहीं रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार बुनकरों और हस्तशिल्प से जुड़े लाखों परिवारों के कल्याण हेतु निरंतर कार्य कर रही है और सभी सुझावों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है।

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