इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को लखनऊ की मेयर सुषमा खर्कवाल के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारों को पूरी तरह सीज करने का एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया. हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के जस्टिस आलोक माथुर और जस्टिस कमर हसन रिजवी की पीठ ने मामले की सुनवाई की थी.
यह कड़ी कार्रवाई वार्ड संख्या-73 (फैजुल्लागंज) से नवनिर्वाचित पार्षद ललित किशोर तिवारी को पिछले पांच महीनों से शपथ न दिलाए जाने के कारण की गई है. कोर्ट ने साफ कहा कि मेयर पक्ष हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह से राहत पाने में असफल रहा, इसके बावजूद अदालती आदेश, जिला मजिस्ट्रेट और राज्य सरकार के निर्देशों का पालन नहीं किया गया.
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